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डा० अनूप, पियूष सहित पांच लोगों पर आधा दर्जन से अधिक धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद शहर कोतवाल ने की कार्रवाई, निरीक्षक रफी आलम को मिली जांच
आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के बहुचर्चित लाईफ लाईन हॉस्पिटल के डाक्टर अनूप कुमार सिंह, डाक्टर पियूष कुमार सिंह सहित पांच लोगों पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा एक जमीन के फर्जी तरीके से बैनामे किये जाने के आरोप पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है।
बता दें कि विगत दिनों जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत द्वारा डाक्टर अनूप कुमार सिंह समेत चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया गया था। इस मामले में पीड़ित शिविम सिंह निवासी भीमलपुर थाना महाराजगंज ने अपने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद तथा प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके अनुसार मड़यां मोहल्ले में 140 कड़ी उनकी पुश्तैनी जमीन थी। पिता के मरने के बाद जमीन का मालिक शिविम सिंह हो गया। इस जमीन के बगल में हॉस्पिटल लाईफ लाईन के मालिकों ने जमीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा। जब हम लोगों ने बेचने से इनकार कर दिया। तब इस जमीन को लाईफ लाईन अस्पताल के मालिकों आलोक सिंह, डाक्टर अनूप सिंह, डाक्टर पीयूष कुमार सिंह तथा डाक्टर इंदु बाला ने एक फर्जी बैनामा 2012 में किसी अशोक कुमार से करा लिया। जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी अशोक कुमार का नाम बतौर मालिक दर्ज नहीं था। इस मामले के तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 19 सोनम गौतम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार शहर कोतवाली पुलिस ने आलोक कुमार सिंह, डाक्टर अनूप कुमार सिंह, डाक्टर पियूष कुमार सिंह पुत्रगण भरतलाल, डॉक्टर इन्दुबाला यादव पत्नी भरतलाल निवासी रैदोपुर नई बस्ती, कोतवाली आजमगढ़ तथा अशोक कुमार पुत्र स्व० इन्द्रबहादुर निवासी अज्ञात के खिलाफ धारा 120बी, 406, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उक्त मामले की जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक रफी आलम को सौंपी गयी है।

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